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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर टीकाकरण की जबरदस्ती रोकने में विफलता और गैर कानूनी आदेश देने वाले गुजरात और मेघालय हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर।

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सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट   जज सी . एस . कर्णन को कोर्ट अवमानना में 6 महीने जेल भेजा था। आरोपियों को फायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत लेकर गैर कानूनी आदेश पारित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज शमीत मुखर्जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ऐसे ही मामलों में हाई कोर्ट जज निर्मल यादव और जज शुक्ला के खिलाफ सी . बी . आई ने आरोपपत्र दायर किया है। आरोपी जजेस द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर टीका कंपनियों को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा लोगों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का हनन रोकने की बजाय आरोपी अधिकारियों की प्रशंसा करने के लिए झूठे सबूतों का इस्तेमाल   करने का आरोप है। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (INDIAN PENAL CODE) की धारा 409, 166, 52, 115, 304-A, 307, 218, 219, 192, 193, 471, 474 आदि धाराओं के तहत   कार्यवाही की मांग की गई है। मेघालय हाई कोर्ट   के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी को पहले ही एक सजा के तहत 60 जजेस वाले मद्रास